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राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021: Yuva Sambal Yojana

By Admin@guru

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 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना एप्लीकेशन फॉर्म | Yuva Sambal Yojana Status | Yuva Sambal Yojana Rajasthan In Hindi

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिंदु संख्या 56 के  अनुसरण में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने व योजना को कौशल बेरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं: Yuva Sambal Yojana

 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021

 

 योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021
प्रचार विस्ता संपूर्ण राजस्थान
 प्रारंभ 1 जनवरी 2022
अधिकारिक लिंक  http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/website/index.aspx

पारिवारिक आय    परिवार की कुल वार्षिक आय में जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता पति पत्नी सास ससुर विवाहित महिला के मामले में तथा एबीएस के बच्चों की आय सम्मिलित की जाएगी

 

 बेरोजगार योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक व समकक्ष योग्यता धारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो परंतु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हूं

 

 योग्यता धारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक डिग्री डिग्री

 बेरोजगारी भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता

 

 कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में व्यवसाई का पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यवसाई का पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो 

 

 इंटरशिप डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति का कार्य अनुभव प्राप्त करता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु योजना में लाभार्थी द्वारा कार्य करवाया जा सकता है कारण करवाया जा सकता है

 

पात्रता

  •  प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी अवश्य होना चाहिए
  •  राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रति स्नातक डिग्री धारी या समकक्ष होना चाहिए
  • राज्य सहित अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रति स्नातक डिग्री महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने पर उक्त महिला पात्र होगी
  • आवेदन के राजकीय निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो प्रार्थी के पास है रोजगार भी नहीं हो
  •  आयु सीमा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी परंतु अधिकतम सीमा सामान्य अर्थों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होगी
  • आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा
  •  वर्तमान में अन्य किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए
  •  किसी भी राज विभाग द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो
  •  बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उनके नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी कार्य होगा इस योजना में रोजगार प्राप्त करने के लिए यह बात लागू नहीं होगी नहीं करना बंद कर दिया जाएगा
  •  रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए
  •  यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा इस योजना के तहत योग्य है तो उसमें जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता

. अपात्रता :- इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे

  •  वे बेरोजगार इुंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।
  •  इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हें
  •  इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY & MNREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। MNREGA अथवा BOCW में निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  •  ऐसे  बरोजगाર स्नाતक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।
  • पूर्व  में प्रचलित अक्षत योजना -2007 या अक्षत कौशल योजना -2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012) या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी इस योजना में अपात्र होंगे ।
  •  जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो ।।
  •  जिनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
  •  जो सरकारी /निजी क्षेत्र में सेवारत हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो।।
  •  जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवुति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों ।

 

इंटरशिप  प्रकिया

 

  •  बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाए प्रदान कर की जायेगी।
  • . ईन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरन्तर जारी रखनी होगी । यह अवधि अधिकतमं 2 वर्ष की होगी ।
  •  यदि इन्टर्नशिप बीच्च मे समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बन्द कर दिया जायेगा एवं पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के अयोग्य माना जायेगा।
  •  ईन्टर्नशिप कार्यालय समय में की जायेगी ।
  •  ईन्टर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में एक दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थित अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रुप से काटा जायेगा।
  •  बेरोजगार आशार्थी प्रतिमाह हईन्टर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करेगा। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानुनों के अन्तर्गत दावा/ क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।।
  •  जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किये प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करेगा ।
  •  मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की मॉनिटरिंग एवं विभागों में ईन्टर्नशिप के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। जिला कलेक्टर सभी विभागों से तालमेल कर इन्टर्नशिप करवाने हेत् निर्देश जारी कर सकेंगे । जिला रोजगार कार्यालय का अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होगा ।
  • स्वरोजगार प्राप्त करने के इुच्छक बेरोजगार यदि किसी वित्तीय संस्थान से या किसी अन्य विभाग की योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सजन योजना, मुद्ा योजना आदि में स्वरोजगार हेत् ऋण प्राप्त करता है तो अनुदान के रूप में व्याज आधारित अनुदान बेरोजगारी भत्ते की दर के अनुसार पूरूष आशार्थी को 48,000 रुपये व महिला, निःशक्तजन व ट्रांसजेण्डर को 54,000 रूपये वार्षिक अथवा व्याज राशि का  10 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक द्वारां ऋ्रण स्वीकृति के बाद सीधे ही बैंक ऋण खाते में विभाग द्वारा जमा करवाया जायेगा । बैंक द्वारा ऋरण स्यीकृति के बाद ऋण की प्रथम किश्त जारी करने पर प्रथम वर्ष की देय अनुदान राशि रू 48000 /54000 ऋण खाते में जमा करवाये जा सकेंगे। एक वर्ष बाद या ऋण चकता होने के समय, जो भी पहले हो. शेष देय अनुदान राशि पुनः उपरोक्तानुसार अधिकतम 48,000 /54,000 रुपये जमा करवायी जा सकेगी। स्वीकत किये गये आवेदनों का न्युनतम 20 प्रतिशत आशार्थियो का भौतिक सत्यापन समय-समय पर रोजगार विभाग के कार्यालयों द्वारा किया जायेगा । जिला रोजगार अधिकारी कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं इन्टर्नशिप का भौतिक सत्यापन करेगा।

कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया

  •  कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम ३ माह (० दिवस) का अनिवार्य होगा।
  •  कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा।
  • यदि किसी आवेदक ने पर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स (यथा B.ed, B. Tech, MBBS, B.S. Nursing B. Pharma इत्यादि डिदरी अथवा डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो तीन माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।।
  •  इस योजना में पात्रता की शर्ते पुरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जायेगा। सत्यापित आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता अप्रव कर दिया जायेगा। तीन माह अथवा अधिक के कौशल प्रशिक्षण के दौरान आर.एस.एल. डी.सी. से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र एवं प्रतिमाह उपस्थिति

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • ग्रेजुएशन की मार्कशीट
  • जाति सर्टिफिकेट
  • राजस्थान नागरिक प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया : प्रमाण पत्र अपलोड करने पर भत्ता देय होगा ।

  •  बેરोजगाરી भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सथानीय रोजगार कार्यालय जहां वह पंजीकृत है, ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज ई-साईन कर अपलोड करने होंगे :
  •  विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी दवारा जारी निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र ।।
  •  प्रार्थी का राजस्थान का मल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मुल निवास प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्र।
  •  प्रार्थी की जन्मतिथि के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र / अंकतालिका ।
  •  स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका /डिग्री।।
  •  प्रार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसुचित किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की प्रति।

 

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में आवेदन की स्थिति कैसे देखे

  • सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, एंप्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मैंन्यू के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एसएसओ आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आपकी आवेदन स्थिति आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

 

MUSY – 2021

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