मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022 विज्ञापन जारी आपणी बेटी को मिलेगी 50000 की सहायता राशी यंहा से करे आवेदन

मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटियों को मिलेगी अब 50000 रूपये की सहायता राशी, इस तरह से खाते में आएंगे 50 हजार रूपये

 

राजस्थान में राजश्री  योजना (mukhyamantri rajshri yojana ) की नींव 2016-2017 के बजट सत्र में रखी गई थी. हर साल दर साल इस योजना में जो भी कमियां थी उन्हें दूर करके इस योजना को बेहतर बनाया गया है. इस राजश्री योजना  से राजस्थान के करोड़ों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है. सरकार की योजना के माध्यम से बालिका को 6 किश्तों में सरकार 50 हजार रुपये की सहायता राशि देती है जो उसकी जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक अलग-अलग किश्तों के माध्यम से दी जाती है. सरकार की इस योजना में एक विशेष नियम यह है कि इस योजना की पहली और दूसरी किश्त लेने वाली बेटियों को ही बाकी की 4 किश्ते दी जाती है.राजश्री योजना में आवेदन करने से पहले आप योजना की शर्ते पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी इस ब्लॉग से अवश्य पढ़े

मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्रता

  1.  ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
  2.  समस्त परिलाभ “राजस्थान जन-आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होगा।
  3.  तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  4.  यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  5.  तृतीय किश्त (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर ) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तो का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो।
  6. ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10, तथा 12) शिक्षारत है / रही है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रक्रिया

  1.  तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति दो संतानो सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी।
  2.  योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना उत्तरदायित्व

 राजकीय विद्यलयो ( राप्रावि / राउप्रावि / रामावि / राउमावि) के संस्था प्रधानों के लिए

  1. समस्त राजकीय विद्यलयों संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जायेगा। विद्यालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  2. राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम, 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय पीसीटीएस कार्ड (PCTS ID), दो सतानो सम्बन्धीत स्वघोषणा, जनआधार कार्ड प्रति इत्यादि भी प्राप्त किये जायेंगे पीसीटीएस आईडी सर्च के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाये जायेंगे।
  3.  योजना के लाभ हेतु सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंन्टस भी प्रत्येक किश्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगे आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आई.डी. जनरेट किया जायेगा।
  4. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अन्तिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनायें सही होन बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑन लाईन ही लिया जायेगा।
  5.  प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो संस्था प्रधानों द्वारा समबन्धित PEEO/UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।

पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानो के लिए:

  1.  PEEO) /UCEEO को विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त अधिनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के सभी आवेदनो का गहन परीक्षण और अपलोड किये गये दस्तावेजो से योजना हेतु पात्रता की जांच की जायेगी।
  2.  प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेशित किये जायेगें।
  3.  अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेंगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ती कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना अंतर्गत देय लाभ 

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता-पिता / अभिभावक को कुल 50,000 रूपये की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

  1.  राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानो में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 की राशि देय होगी।
  2.  बालिका की एक वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2.500 राशि देय होगी।
  3.  बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रूपये की राशि देय होगी।
  4.  बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रूपये की राशि देय होगी।
  5.  बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से11,000 रूपये की राशि देय होगी।
  6.  बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12 वीं कक्षों उत्तीर्ण करने पर 25,000 रूपये की राशि देय होगी।

 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार प्रदान करना । जिससे कि बालिकाओं का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंक भेद को रोकने एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य भी सुनिश्चित किया जाएगा।  इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी एवं लिंगानुपात में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना बालिका के विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव भी सुनिश्चित करेंगी यह योजना संस्थागत प्रवास को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाने में कारगर साबित होगी।

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मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेतु  महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • माता पिता का आधार कार्ड
  • माता पिता का भामाशाह कार्ड
  • बालिका का आधार कार्ड
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • मातृ शिशु स्वास्थ्य  कार्ड या ममता कार्ड
  • विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
  • दो संतानों संबंधित स्व घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि

 

 

 

राजश्री योजना अंतर्गत आवेदन हेतु  वर्ष का विडिओ 

Important link

योजना का नाम  मुख्यमंत्री राजश्री योजना 
सहायता राशि  50000 रूपये 6 किस्तों में  
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